डीजीसीए ने यात्री से बुरे व्यवहार के लिए पायलट को दोषी पाया, 3 महीने के लिए निलंबित किया


नई दिल्ली. नागरिक उड्‌डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने चेन्नई-बेंगलुरु फ्लाइट में महिला यात्री को धमकाने और बुरा व्यवहार करने वाले इंडिगो एयरलाइंस के पायलट जयकृष्णा को तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया है। डीजीसीए ने अपनी जांच में पायलट को दोषी पाया है। पायलट ने पिछले महीने 13 जनवरी की रात को एक महिला यात्री को जेल भिजवाने की धमकी तक दे दी थी। दरअसल, महिला ने अपनी 75 वर्षीय मां के लिए व्हीलचेयर की डिमांड की थी। इस बात की शिकायत यात्री ने ट्वीट पर की थी।


महिला यात्री सुप्रिया उन्नी नायर ने बताया था कि वह 13 जनवरी की रात चेन्नई से बेंगलुरु जा रही फ्लाइट में यात्रा कर रही थीं। उसकी मां बीमार थी और जब उसने उनके लिए व्हीलचेयर की डिमांड की तो पायलट ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया और जेल भिजवाने की धमकी दी। जब बेंगलुरु एयरपोर्ट पर मां के लिए व्हीलचेयर लाई गई, तब भी पायलट ने उन्हें विमान से जाने से रोका।


उड्डयन मंत्री ने इंडिगो से जानकारी मांगी थी
केंद्रीय नागरिक उड्‌ड्यन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर इंडिगो एयरलाइंस से जानकारी मांगी थी। इसपर एयरलाइन ने मंत्री को जांच पूरी होने तक पायलट को ड्यूटी से हटा दिये जाने की जानकारी दी थी। बाद में यह जांच डीजीसीए को सौंपी गई थी।