मुरैना / कलेक्टर प्रियंका दास ने कहा कि कोरोना वायरस से नवीन संक्रामक है। जिसे नोवेल कोरोना वायरस का नाम दिया गया है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को एडवायजरी मिले तो संक्रमित व्यक्ति भी नॉर्मल हो सकता है। इसके लिए दूसरे व्यक्ति के सम्पर्क में न आए। अगर कोई लक्षण पाए जाते हैं या कोई व्यक्ति विदेश से आता है तो ऐसे व्यक्ति को 14 दिन तक क्वारेंटाइन किया जाना अनिवार्य है। कलेक्टर गुरुवार को कोरोना वायरस के मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण बतौर कही। कलेक्टर ने कहा कि नोवल कोरोना वायरस के प्रारंभिक लक्षण सर्दी, जुकाम, तेज बुखार, सूखी खांसी, श्वास लेने में तकलीफ होती है तो इसकी तुरंत जांच कराएं। यह बीमारी अधिकतर पूर्व से ग्रसित जैसे बीपी, शुगर, गभर्वती महिलायें, 60 वर्ष से अधिक या छोटे बच्चों में तेजी से फैलती है।
सावधानियां बरतना ही कोरोना वायरस से बचाव का उपाय है।
नोवल कोरोना (कोविड 19) संक्रामक रोग घोषितः राज्य शासन ने नोवल कोरोना (काविड 19) को सम्पूर्ण राज्य के लिए संक्रामक रोग घोषित किया गया है। नोवल कोरोना वायरस की सूचना देने के लिये कॉल स्थापितः नोवल कोरोना वायरस की सूचना देने के लिए जिला चिकित्सालय के रेडक्रॉस कार्यालय में कॉल सेन्टर स्थापित किया गया है। जिसका नम्बर 07532-223012 एवं नोवल कोरोना वायरस की नोडल ऑफीसर का मोबाइल नम्बर 8318952181 है। कॉल सेन्टर का कलेक्टर प्रियंका दास ने जिला चिकित्सालय स्थित रेडक्रॉस कार्यालय में कॉल सेन्टर का फीता काटकर शुभारंभ किया। यह पर दो चिकित्सक एवं 3 कर्मचारियों की फोन रिसीव करने के लिये ड्यूटी लगाई गई है। जैन मिलन ने 400 मास्क कलेक्टर को भेंट किएः जैन मिलन महिला समूह की अध्यक्ष बबीता जैन, शिक्षा जैन ने स्वयं 400 मास्क बनवाकर तैयार किए है। जिन्हें गुरूवार को कलेक्टर कक्ष में उपस्थित होकर कलेक्टर प्रियंका दास को भेंट किए। कलेक्टर श्रीमती दास ने कहा कि यह मास्क जिला चिकित्सालय के इन्फेक्शन डिसीज कन्ट्रोल (आईसोलेशन) वार्ड में वितरण किए जाएंगे।
स्टेशन पर अभी सैनिटाइजेशन के आदेश रेलवे से नहीं आए हैं। जैसे ही आदेश आते हैं वैसे ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
जीके अग्रवाल, स्टेशन प्रबंधक
बसों को स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन उन्हें सैनिटाइ नहीं कराया जा रहा है। क्योंकि इस तरह के निर्देश भी प्रशासन ने नहीं दिए हैं और यह भी पता नही ंहै कि बसों को सैनिटाइ कैसे किया जाएगा।
हरी सिंह सिकवार, बस ऑपरेटर